शहर में प्लास्टिक और पॉलीथिन के कैरीबैग बैन किए जा चुके हैं। इसी का फायदा उठाकर बड़े-बड़े स्टोर्स पर कस्टमर से कैरी बैग के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं।
ऐसा करने वाली कंपनियों के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट्स लगातार सख्ती बरत रहे हैं।
ऐसे ही एक मामले में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन चंडीगढ़ ने बिग बाजार पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। ये जुर्माना उन्हें कंज्यूमर लीगल एड अकाउंट में जमा करवाने होंगे।
कंपनी ने कस्टमर से 12 रुपए कैरी बैग के पैसे लिए थे। इस मामले में कंज्यूमर कमीशन ने अपने आदेश में लिखा कि अगर कंपनी पर्यावरण के लिए इतनी ही जिम्मेदार और जागरूक है तो कस्टमर को कैरी बैग फ्री में क्यों नहीं दिए जाते।
कंपनी ने इस मामले में अपना जवाब देते हुए कहा था कि वे पर्यावरण के लिए जिम्मेदार और जागरूक हैं, इसलिए वे कस्टमर से कहते हैं कि अपना कैरीबैग साथ लाएं।
अगर वे स्टोर से कैरीबैग लेते हैं तो उनसे मामूली चार्ज लिया जाता है। लेकिन कंपनी की ये दलीलें कंज्यूमर कोर्ट में नहीं चल सकीं।
कंज्यूमर कमीशन ने कहा कि हम कंपनी की इन दलीलों से बिल्कुल प्रभावित नहीं हैं। कमीशन ने कहा कि बिग बाजार जैसे बड़े स्टोर्स पर कस्टमर्स को उनके अपने कैरीबैग के साथ आने की इजाजत नहीं दी जाती। कमीशन ने अपने फैसले में स्टेट कंज्यूमर कमीशन के एक आदेश का भी उदाहरण दिया, जिसमें कहा गया था कि अगर कस्टमर किसी और स्टोर से शॉपिंग करने के बाद दूसरे स्टोर पर जाता है तो वे उन्हें कैरीबैग के साथ नहीं जाने देते।
अब ये तो मुमकिन नहीं कि कस्टमर अलग-अलग स्टोर पर जाता है तो वे घर से अलग-अलग कैरीबैग लेकर चले। ऐसे में कस्टमर के पास स्टोर से कैरीबैग खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। कंज्यूमर कमीशन ने कहा कि कंपनी के देश भर में कई स्टोर हैं।
इस तरह वे न जाने कितने कस्टमर्स से कैरी बैग के नाम पर चार्ज ले रही हे। जबकि ये स्टोर की जिम्मेदारी है कि वे कस्टमर को अगर कोई सामान बेच रहे हैं तो उसे कैरी बैग भी दें।
इतना जुर्माना लगाया कंपनी पर
डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन ने सेक्टर-47 के शुभम की शिकायत पर बिग बाजार को 12 रुपए रिफंड करने को कहा। उन पर 100 रुपए हर्जाना लगाया और 1100 रुपए मुकदमा खर्च अदा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया, जोकि कंपनी को कंज्यूमर लीगल एड अकाउंट में जमा करवाने होंगे। यानी 12 रुपए चार्ज करने पर कंपनी को अब 6 हजार 212 रुपए भरने पड़ेंगे।
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