विस्फाेटक सामान रखने और आर्म्स एक्ट के केस में अतिरिक्त सेशन जज संजय कुमार सचदेवा की अदालत ने आरोपी हरप्रीत सिंह निवासी दर्शन नगर को बरी कर दिया। सीआईए स्टाफ के थानेदार गुरमीत सिंह की शिकायत पर पुलिस ने 1 जून 2017 को आराेपी के खिलाफ थाना सदर में केस दर्ज किया था।
यह था मामला पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी राजपुरा की ओर से विस्फोटक सामग्री व हथियार लेकर आ रहा है। शिकायतकर्ता सहित पुलिस पार्टी गांव महमदपुर अराइयां पंजाबी यूनिवर्सिटी की ओर जा रही थी। पुलिस ने कार को रुकने का इशारा किया। कार सवार ने कार भगाने की कोशिश की।
उस समय एक और गाड़ी आई और गाड़ी के चालक ने फायरिंग की थी। गाड़ी का पीछा करते हुए पुलिस पार्टी दर्शन नगर स्थित कोठी में पहुंची। दरवाजा खोलकर चेक किया तो वहां एक युवक रजतवीर सिंह की लाश पड़ी थी। पुलिस ने मौके से एक कुकर, 12 बोर गन व कथित तौर पर विस्फोटक पाउडर बरामद करने का दावा किया था। पुलिस ने हरप्रीत को मौके से गिरफ्तार किया था। मृतक रजतवीर जो कि आरोपी हरप्रीत सिंह का बेटा था। तब अाराेपी पर कुकर बम बनाने का आरोप लगाया गया था। घटना के बाद हरप्रीत की पत्नी ने कथित ताैर पर सुसाइड कर लिया था। अदालत ने मामला साबित न होने पर हरप्रीत काे बरी कर दिया गया।
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