Monday, 31 August 2020

बालिग होने पर बाल आरोपी की जमानत याचिका पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कर सकता सुनवाई

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को एक अहम फैसले में कहा कि किसी भी बाल आरोपी के बालिग होने पर भी उस की जमानत याचिका पर जुवेनाइल जस्टिस जस्टिस बोर्ड सुनवाई कर सकता है। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि गिरफ्तारी के समय यदि कोई बाल आरोपी है तो जुवेनाइल बोर्ड को उसकी जमानत पर सुनवाई का पूरा अधिकार है। भले ही जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड आरोपी को बालिग ठहराते हुए उसका ट्रायल चिल्ड्रंस कोर्ट को भेज दे।

चंडीगढ़ के मौलीजागरां पुलिस थाने में दर्ज हत्या के इस मामले में गिरफ्तारी के समय दोनों आरोपियों को बाल आरोपी होने का लाभ दिया गया था। बाद में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने दोनों को बालिग करार देते हुए केस को चिल्ड्रंस कोर्ट में सुनवाई के लिए भेज दिया था। बोर्ड ने कहा कि दोनों आरोपियों पर ट्रायल चिल्ड्रंस कोर्ट में चलाया जाए। दोनों आरोपियों की तरफ से जमानत याचिका भी दायर की गई जिससे चिल्ड्रंस कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई। आरोपियों की तरफ से कहा गया कि गिरफ्तारी के समय दोनों नाबालिग थे लिहाजा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जमानत याचिका पर सुनवाई कर सकता है। लेकिन दोनों की जमानत याचिका पर चिल्ड्रंस कोर्ट में ही सुनवाई की गई।

ट्रायल चिल्ड्रन कोर्ट में फिर भी जमानत पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड सुनवाई कर सकता है। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि ट्रायल चिल्ड्रन कोर्ट में चलाई जाने पर भी जमानत याचिका पर बोर्ड सुनवाई कर सकता है। आरोपी गिरफ्तारी के समय नाबालिग थे लिहाजा इसका लाभ देते हुए उनकी जमानत पर बोर्ड सुनवाई कर सकता है।

यह है मामला...

चंडीगढ़ के मौलीजागरां पुलिस थाने में 18 फरवरी 2019 को हत्या का मामला दर्ज किया गया था। अमित नामक युवक ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि वह अपनी छत पर खड़ा था। उसने देखा कि चार पांच लोग आपस में लड़ रहे हैं और उनके पास हथियार हैं। मौके पर पुलिस पहुंची तो लक्ष्मण नामक युवक गंभीर रूप से घायल था।

लक्ष्मण की शिनाख्त पर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों की उम्र 16 साल से कम होने के चलते उन्हें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेश किया गया था जहां से उन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया गया। बाद में बोर्ड ने दोनों को 16 साल से ज्यादा आयु होने पर चिल्ड्रंस कोर्ट में सुनवाई के लिए इस केस को रेफर कर दिया था।



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