मैनुअल बने कार, स्कूटर व भारी वाहनाें के ड्राइविंग लाइसेंस रीन्यूअल काम पहले लाॅकडाउन के कारण और अब पिछले दाे महीनाें से लाइसेंस बनने में सामने आई गडबड़ी के कारण बैकलाॅग एंट्री काम काम पूरी तरह से बंद पड़ा है। मार्च से लेकर अक्टूबर तक मात्र एक महीने बैकलाॅग डीएल एंट्री का काम चला है।
इसका सीधा असर हजाराें वाहन चालकाें पर पड़ रहा है। सबसे बड़ी परेशानी इन लाेगाें की हैं, जिनके ड्राइविंग लाइसेंस की वैलेडिटी समाप्त हाे चुकी है या फिर समाप्त हाे चुकी है। समय पर लाइसेंस रिन्यू न हाेने की सूरत में व्यक्ति काे 11 साै रूपये लेट फीस जुर्माने के एवज में देनी पड़ेगी। अगर ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने में एक साल से ज्यादा देरी करते हैं तो आपको कार, बाइक चलाने का टेस्ट फिर से देना होगा। आरटीए परमजीत सहोता ने बताया कि अगर मैनुअल डीएल रिन्यूअल का काम बंद है ताे शुरू भी कर दिया जाएगा। दाे तीन दिन का समय चाहिए।
मार्च से अक्टूबर के बीच केवल 1 महीना ही हुआ काम
नाभा राेड स्थित डिजिटल ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक पर राेजाना 100 से 150 लाेग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आते हैं, इनमें 15 से 20 मैनुअल बने ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने वालाें की संख्या है। काेराेना महामारी से पहले 250 से 300 डीएल बना करते थे, संक्रमण से लाेगाें काे बचाया जा सके, इसकाे ध्यान में रखते हुए डीएल बनाने की अप्वाइटमेंट 50 प्रतिशत घटा दी गई है। लाेगाें काे अप्वाइटमेंट के लिए 1 महीने तक की वेटिंग मिल रही है।
फैसले से सरकारी खजाने काे हो रहा है नुकसान
मैनुअल ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल का काम बंद हाेने से जनता सहित सरकारी खजानाें काे हर महीने हजाराें रुपये का आर्थिक नुकसान हाे रहे है। लाइसेंस रिन्यू करने पर आवेदक काे 470 रूपये सरकारी फीस जमा करानी पड़ती है। राेजाना अगर 20 लाेग भी रिन्यूअल करने आते हैं, इन लाेगाें से 470 रुपये के हिसाब से सरकारी खजाने में राेजाना 9400 रूपये जमा हाेंगे।
गुरु नानक नगर के भगवान दास ने बताया कि मैनुअल डीएल काे रिन्यू कराने काे लेकर आरटीए दफ्तर के पिछले दाे महीने से चक्कर लगा रहा हूं, लेकिन यहां काेई रास्ता नहीं मिल पा रहा है। अब लाइसेंस एक्सपायर हाे चुका है और शहर से बाहर जाने पर ट्रैफिक पुलिस एक्सपायर लाइसेंस हाेने पर चालान काट देती है। जनता की समस्या काे देखते हुए रिन्यूअल का काम शुरू कर देना चाहिए।
लाइसेंस से जुड़ी जानकारियां जो आपके लिए जानना जरूरी हैं
- आपकी उम्र 30 साल से कम है तो पहली बार में डीएल 40 साल की उम्र पूरी होने तक की बनेगी
- 30 साल से उम्र ज्यादा लेकिन 50 साल से कम है तो लाइसेंस 10 साल के लिए बनेगा
- उम्र 50 साल से ज्यादा और 55 साल से कम है तो लाइसेंस 60 साल उम्र पूरी होने तक का बनेगा
- चालक की उम्र 55 साल हो गई है तो लाइसेंस उसके बाद सिर्फ 5 साल का बनेगा, यानी हर 5 साल में लाइसेंस रिन्यू कराना होगा
- कॉमर्शियल लाइसेंस अब हर तीन साल में नहीं 5 साल में रिन्यू कराना होगा, कॉमर्शियल लाइसेंस के लिए अब 8वीं पास की शर्त खत्म
- पहले जुर्म में लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जाएगा। दूसरी बार या उससे ज्यादा बार सस्पेंड होने पर वेबसाइट पर नाम ब्लैक लिस्ट में डाली जाएगी
- सस्पेंड लाइसेंस तभी वापस किया जाएगा जब चालक रिफ्रेशर कोर्स पूरा करेगा, कोर्स निर्धारित पाठ्यक्रम के हिसाब से होगा।
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